किशनगंज की कार्यक्रम पदाधिकारी रूबी कुमारी और पति गौरव कुमार गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज, कटिहार से किशनगंज तक एक साथ 4 ठिकानों पर छापेमारी पटना/किशनगंज। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर तैनात रूबी कुमारी और उनके पति गौरव कुमार गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जारी 3 नवंबर 2026 के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों के खिलाफ ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एक साथ चार ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ₹2.45 करोड़ की आय, फिर संपत्ति में 87.49 प्रतिशत अधिक का दावा! प्रेस विज्ञप्ति में दी गई प्रारंभिक जांच की जानकारी के मुताबिक, रूबी कुमारी और उनके पति गौरव कुमार गुप्ता की वैध एवं ज्ञात आय के स्रोतों से कुल 2,45,84,000 रुपये की आय सामने आई है। वहीं, जांच में इस ज्ञात आय की तुलना में लगभग 87.49 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलने की बात कही गई है। इस खुलासे के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तलाशी और जांच की कार्रवाई शुरू की है। हालांकि, यह प्रारंभिक जांच का निष्कर्ष है और अंतिम स्थिति विस्तृत अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट होगी। शैक्षिक खबरों से अपडेट रहने के लिए The Campus News के व्हाट्स एप चैनल को फॉलो कीजिए चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से तलाशी की अनुमति प्राप्त करने के बाद 3 नवंबर को एक साथ चार स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। इनमें शामिल हैं: कटिहार जिले के मिरचाईबाड़ी थाना क्षेत्र स्थित ऑफिस कॉलोनी का आवास। कटिहार जिले के ऑफिसर्स कॉलोनी क्षेत्र में स्थित मकान/अपार्टमेंट। किशनगंज जिले के बहादुरगंज स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, जहां रूबी कुमारी पदस्थापित हैं। किशनगंज जिले में निकट संबंधी के यहां स्थित किराये का आवास। इन सभी स्थानों पर निगरानी अन्वेषण से जुड़े पदाधिकारियों के नेतृत्व में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 2 नवंबर को दर्ज हुआ था मामला प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, इस मामले में कांड संख्या 31/26 दिनांक 02 नवंबर 2026 को दर्ज किया गया है। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 409, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) तथा संशोधित धारा 13(1)(बी) के तहत दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है। तलाशी के बाद सामने आएगी पूरी जानकारी फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई की टीम चारों ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है। तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों, संपत्ति से संबंधित कागजात और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी। विभाग की ओर से बताया गया है कि तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही इस कार्रवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। जांच में कौन-कौन से दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े साक्ष्य सामने आते हैं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Like this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश: डबल वेतन या निर्धारित से अधिक भुगतान मिलने पर 2 दिनों में लौटानी होगी राशि, नहीं तो होगी कार्रवाई आईआईएम संबलपुर में 25 से 27 फरवरी 2027 तक होगा GLOGIFT-27 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, एआई आधारित प्रबंधन समाधानों पर होगी चर्चा