Bihar News: बिहार में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-2027) को लेकर निर्वाचन विभाग ने बड़ा प्रशासनिक निर्देश जारी किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। आयोग के निर्देश के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन से पहले संबंधित अधिकारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं, प्रारूप प्रकाशन के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक स्थानांतरण पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

एक छवि जिसमें 'SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण)' लिखित है, बैकग्राउंड में अध्ययन करते हुए छात्रों की तस्वीर है।

12 नवंबर को होगा मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार विनोद सिंह गुंजियाल की ओर से 2 नवंबर 2026 को जारी पत्र (पत्रांक-B1-3-122/2026) में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला दिया गया है। पत्र में बताया गया है कि 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 कराया जाना है।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक 23/2026-ERS, दिनांक 15 अक्टूबर 2026 के निर्देश के अनुसार मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की तिथि 12 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के सभी संबंधित विभागों को समय रहते आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

किन अधिकारियों के तबादले पर रहेगी रोक?

निर्वाचन विभाग के पत्र के अनुसार, मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद अंतिम प्रकाशन तक निर्वाचन कार्य से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसमें मुख्य रूप से निम्न अधिकारी शामिल हैं:

  1. प्रमंडलीय आयुक्त।
  2. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी।
  3. निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO)।
  4. सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO)।
  5. मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO)।
  6. मतदाता सूची से संबंधित अन्य संलग्न पदाधिकारी एवं कर्मचारी।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विशेष परिस्थितियों में यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या पदस्थापन अत्यंत आवश्यक हो, तो इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आयोग की पूर्वानुमति के बिना किसी भी संबंधित अधिकारी का तबादला नहीं किया जा सकेगा।

12 नवंबर से पहले रिक्त पदों को भरने का निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि आयुक्त-सह-निर्वाचक सूची प्रेक्षक, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के अधिसूचित रिक्त पदों पर प्रारूप प्रकाशन की निर्धारित तिथि यानी 12 नवंबर 2026 से पहले नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई पूरी कराई जाए।

इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा गया है, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम प्रभावित न हो।

निर्वाचन कार्य की निष्पक्षता बनाए रखने की तैयारी

निर्वाचन विभाग के इस निर्देश का उद्देश्य विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया को व्यवस्थित, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है। मतदाता सूची तैयार करने से लेकर दावों और आपत्तियों के निपटारे तथा अंतिम सूची के प्रकाशन तक अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

ऐसे में आयोग ने यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है कि पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की निरंतरता बनी रहे और प्रशासनिक बदलाव के कारण चुनाव संबंधी कार्य प्रभावित न हों।

बिहार में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की तैयारियों के बीच जारी यह निर्देश प्रशासनिक और निर्वाचन विभाग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब संबंधित विभागों को 12 नवंबर से पहले रिक्त पदों पर पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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